
जबलपुर। मप्र के खंडवा जिला न्यायालय में पदस्थ एक महिला मजिस्ट्रेट के साथ अभद्रता करने वाले एडवोकेट को हाईकोर्ट ने दोबारा नोटिस जारी किया है। उन्हें हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को हाजिर होने कहा है। खंडवा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा भेजे गए इस रेफ्रेंस में कहा गया है कि वहां पर पदस्थ महिला मजिस्ट्रेट की अदालत में 22 अप्रैल 2025 को चेक बाउंस से संबंधित मुकदमें की सुनवाई होना थी। पहले राउण्ड में पुकार लगवाने के बाद भी एक पक्ष के वकील हृदयेश बाजपेयी हाजिर नहीं हुए। दोबारा हुई सुनवाई के दौरान वकील बाजपेयी आए, तब महिला जज ने उन्हें तलवाना पेश करने कहा। इससे बाजपेयी नाराज हो गए और जज को चपरासी बोल दिया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने एक आपराधिक अवमानना मामले पर सुनवाई के बाद उक्त निर्देश दिए। बेंच ने पाया कि खंडवा के वकील हृदयेश बाजपेयी के खिलाफ पूर्व में जारी नोटिस तामील नहीं हो सका है, इसलिए वह फिर से जारी किया जाए। अब 23 सितंबर को हाजिर होने का आदेश जारी किया है।
You may also like
वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की पहली हार के बाद फूटा हरमनप्रीत कौन का गुस्सा, इन खिलाड़ियों पर बुरी तरह भड़कीं
मुंबई इंडियंस गुरुकुल है... सूर्या ने अपनी फ्रेंचाइजी को दिया एशिया कप फाइनल की जीत का क्रेडिट, तिलक को यूं सराहा
राजस्थान: झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर उल्लू के नाखून और जंगली सुअर के दांत बेचते शख्स गिरफ्तार, 20 लाख के अवैध वन्यजीव उत्पाद बरामद
गलती से भी इन लोगों के मत छूना` पैर बन जाएंगे पाप के भागी हो जाएंगे बर्बाद
अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा की फिल्म में आलिया भट्ट का बचपन का किरदार