26 साल पुराना काला हिरण शिकार मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में लीव टू अपील दायर की। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने इस मामले को अन्य संबंधित मामलों के साथ सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं।एडवोकेट महिपाल विश्नोई ने बताया- 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
राज्य सरकार की अपील में ट्रांसफर याचिका की अनुमति और सलमान खान की सजा से जुड़ा मामला भी शामिल होगा। गौरतलब है कि इस मामले में पहले सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था।सलमान की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर अपील भी हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गई है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें सभी संबंधित मामलों पर एक साथ विचार किया जाएगा।
'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान हुआ था काला हिरण शिकार
1 अक्टूबर 1998 को फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में काला हिरण शिकार का मामला सामने आया था। करीब दो दशक तक चली कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि, मामले में शामिल अन्य कलाकारों-सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को जेल भेज दिया गया, लेकिन फिलहाल वे जमानत पर हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इसी साल (1998) सलमान के खिलाफ एक और मामला भी दर्ज हुआ था, जिसमें उन पर लाइसेंस खत्म होने के बाद भी हथियार रखने का आरोप था। हालांकि, इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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