राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों से पहले राज्य सरकार चुनावी खर्च सीमा में संशोधन करने जा रही है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में प्रत्याशियों के खर्च की निर्धारित सीमा में लगभग 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इस फैसले से पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वे अब पहले की तुलना में अधिक खर्च कर सकेंगे।
राज्य सरकार ने यह निर्णय मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और चुनाव आयोजन से जुड़े बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए लिया है। पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति और सामग्री की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते प्रत्याशियों पर वित्तीय दबाव बढ़ा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को चुनावी खर्च सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब मंजूरी मिलने की संभावना है।
सरपंच प्रत्याशी के लिए सीमा 50 हजार से बढ़कर 55 हजारसूत्रों के अनुसार, सरपंच पद के प्रत्याशी के लिए खर्च सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 55 हजार रुपये की जा सकती है। इसी तरह, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए भी खर्च सीमा में आनुपातिक वृद्धि प्रस्तावित है। पंच पद के लिए खर्च सीमा में भी मामूली बढ़ोतरी की संभावना है, हालांकि अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
पिछले पंचायत चुनावों में कई उम्मीदवारों ने खर्च सीमा को अव्यवहारिक बताते हुए इसकी समीक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि मुद्रास्फीति और चुनावी सामग्री की बढ़ती लागत के कारण निर्धारित सीमा के भीतर रहकर प्रचार करना लगभग असंभव हो गया है।
प्रत्याशियों को प्रचार में मिलेगी राहतनई सीमा लागू होने के बाद प्रत्याशियों को प्रचार सामग्री, जनसंपर्क और वाहनों पर खर्च करने में कुछ राहत मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला ग्रामीण स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और यथार्थवादी बनाएगा, क्योंकि अब प्रत्याशी वास्तविक खर्च के करीब अपनी योजनाएं बना सकेंगे।
हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि खर्च सीमा में बढ़ोतरी से चुनाव में धनबल का प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में पहले ही कई बार बिना आधिकारिक रिकॉर्ड के भारी खर्च के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक निगरानी और पारदर्शिता को और सख्त करने की जरूरत बताई जा रही है।
निर्वाचन आयोग जल्द जारी करेगा अधिसूचनाराज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर अंतिम मसौदा तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति मिलते ही आयोग इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद नई सीमा आगामी पंचायत चुनावों में लागू होगी।
राजस्थान में पंचायत चुनाव अगले वर्ष होने की संभावना है, और राज्य सरकार चाहती है कि इससे पहले सभी कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रियाएँ पूरी कर ली जाएँ। ग्रामीण मतदाताओं में इस फैसले को लेकर उत्सुकता है, जबकि संभावित प्रत्याशी इसे एक स्वागतयोग्य कदम बता रहे हैं।
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