अजमेर विकास प्राधिकरण राजस्व ग्राम चाचियावास की 62 हजार 700 वर्ग मीटर भूमि पर प्रस्तावित नवीन अटल आवास योजना का शुभारंभ जून के प्रथम सप्ताह में करेगा। योजना में 191 सामान्य भूखण्डों का आवंटन सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।भूखण्डों के लिए आवेदन पत्र एडीए की वेबसाइट http://ada.rajasthan.gov.in पर ही ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना के शेष कॉर्नर एवं व्यवसायिक भूखण्डों की ई-नीलामी नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर के पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।प्राधिकरण प्रशासन लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाने वाले भूखण्डों सहित योजना की विस्तृत जानकारी की पुस्तिका जून के प्रथम सप्ताह में प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। इस पुस्तिका के माध्यम से आरक्षण की श्रेणी, पात्रता, शर्तें एवं आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आमजन को उपलब्ध होगी।
विभिन्न श्रेणियों के भूखण्ड आरक्षित
एडीए ने अटल आवास योजना में विभिन्न श्रेणियों में लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाने वाले कुल 191 सामान्य भूखण्ड आरक्षित किए हैं। इनमें 45 वर्गमीटर तक के 14 भूखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए, 46 से 75 वर्गमीटर तक के 59 भूखंड निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए, 76 से 120 वर्गमीटर तक के 25 भूखंड मध्यम आय वर्ग ए (एमआईजी-ए) श्रेणी के लिए, 121 से 220 वर्गमीटर तक के 84 भूखंड मध्यम आय वर्ग बी (एमआईजी-बी) श्रेणी के लिए तथा 220 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के 9 भूखंड उच्च आय वर्ग (एचआईजी) श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए हैं। योजना की आरक्षित दर भी 16,227 रुपए प्रति वर्गमीटर तय की गई है।
41.88 प्रतिशत भूमि पर होंगे आवासीय भूखंड
41.88 प्रतिशत भूमि आवासीय भूखंडों के लिए, 5.72 प्रतिशत भूमि ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के लिए, 5.33 प्रतिशत भूमि व्यावसायिक भूखंडों के लिए तथा 05.03 प्रतिशत भूमि खुले पार्क के लिए आरक्षित है। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित अटल आवास योजना की 62,700 वर्गमीटर भूमि में से 26,252 वर्गमीटर (41.88%) भूमि सामान्य आवासीय भूखंडों के लिए, 3589.36 वर्गमीटर (5.72%) भूमि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी श्रेणी के लिए, 3343.60 वर्गमीटर (5.33%) भूमि व्यावसायिक भूखंडों के लिए तथा 33914.56 वर्गमीटर (1.16%) भूमि दुकानों के लिए आरक्षित की गई है। 3151.28 वर्गमीटर (5.03%) भूमि पर ओपन पार्क विकसित किया जाएगा। वहीं, योजना क्षेत्र में करीब डेढ़ किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 18606.51 वर्गमीटर भूमि, आमजन के लिए अन्य सुविधाओं के लिए 6770 वर्गमीटर भूमि, मोबाइल टावर के लिए 157.65 वर्गमीटर भूमि तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 100 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की गई है। साथ ही 25785.44 वर्गमीटर भूमि को गैर विक्रय योग्य क्षेत्र में शामिल किया गया है।
श्रेणीवार आरक्षित दरें निर्धारित
सूत्रों ने बताया कि इसी कड़ी में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित दरें भी निर्धारित की गई हैं। उसके अनुसार योजना की आरक्षित दर का 50 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस श्रेणी से, 80 प्रतिशत एलआईजी श्रेणी से, 100 प्रतिशत एमआईजी-ए श्रेणी से, 105 प्रतिशत एमआईजी-बी श्रेणी से तथा 110 प्रतिशत एचआईजी श्रेणी से लिया जाएगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी से 10 हजार रुपए, एलआईजी श्रेणी से 20 हजार रुपए, एमआईजी ए से 30 हजार रुपए, एमआईजी बी से 40 हजार रुपए तथा एचआईजी श्रेणी से 50 हजार रुपए पंजीयन राशि ली जाएगी।
You may also like
ब्रेविस और कॉन्वे के अर्धशतकों से चेन्नई सुपरकिंग्स ने बनाये 230/5
NYT Strands Puzzle for May 25, 2025: Hints and Answers
'मिस्टर इंडिया' की 38वीं सालगिरह पर अहमद खान ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को किया याद
'ऑपरेशन सिंदूर' बना देश की वीरता का प्रतीक, राहुल गांधी में गंभीरता की कमी : तरुण चुघ
सिरसा: सीडीएलयू के कुलपति पर पद के दुरुपयोग का आरोप: दिग्विजय चौटाला