सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के 73वें स्थापना दिवस के मौके पर EPFO से जुड़ी एक नई योजना लॉन्च की है, जिसका नाम कर्मचारी नामांकन योजना 2025 (EPFO Employee Enrollment Scheme 2025) है. यह नई योजना केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कल यानी शनिवार को शुरू की है. ऐसे में आइए जानते हैं कर्मचारी नामांकन योजना 2025 क्या है.   
   
   
     
कर्मचारी नामांकन योजना 2025
     
कर्मचारी नामांकन योजना 2025 के तहत उन कर्मचारियों को EPFO में शामिल करना है, जो किसी भी वजह से EPFO का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. EPFO की यह नई योजना 1 नवंबर से लागू हो गई है. हालांकि, श्रम मंत्रालय ने इस योजना की घोषणा 13 अक्टूबर को ही कर दी थी. नई योजना के तहत कंपनियों को भी अपने पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से EPFO में शामिल करना होगा.
   
   
   
कर्मचारी नामांकन योजना 2025 के नियम
   
कर्मचारी नामांकन योजना के तहत अगर किसी नियोक्ता ने पहले कर्मचारी का EPF अंशदान नहीं काटा है, तो उसे अब वह राशि जमा करने की जरूरत नहीं होगी. ऐसी स्थिति में केवल 100 का नाममात्र जुर्माना देना होगा. नई कर्मचारी नामांकन योजना का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी संस्थान में जुड़े रहें लेकिन उन्हें किसी भी PF में शामिल नहीं किया गया था. हालांकि, कर्मचारी घोषणा की तिथि पर जीवित हो और उस संस्थान में कार्यरत हो.
   
   
   
   
   
नई EPFO स्कीम उन संस्थानों पर भी लागू होगी जिन संस्थानों पर EPF अधिनियम की धारा 7A, स्कीम की धारा 26B या पेंशन स्कीम की धारा 8 के तहत जांच चल रही हो. साथ ही EPFO ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी पहले ही कंपनी छोड़ चुके हैं, उनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
   
   
   
EPFO 3.0 प्लेटफॉर्म जल्द लॉन्च
   
EPFO के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने बताया कि जल्द ही EPFO 3.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जो सेवा को और तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाएगा. आगे उन्होंने कहा कि सरल निकासी प्रक्रिया, विश्वास योजना और अन्य डिजिटल सेवाओं के ज़रिए नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को भी आसान बनाया गया है.
   
  
कर्मचारी नामांकन योजना 2025
कर्मचारी नामांकन योजना 2025 के तहत उन कर्मचारियों को EPFO में शामिल करना है, जो किसी भी वजह से EPFO का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. EPFO की यह नई योजना 1 नवंबर से लागू हो गई है. हालांकि, श्रम मंत्रालय ने इस योजना की घोषणा 13 अक्टूबर को ही कर दी थी. नई योजना के तहत कंपनियों को भी अपने पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से EPFO में शामिल करना होगा.
कर्मचारी नामांकन योजना 2025 के नियम
कर्मचारी नामांकन योजना के तहत अगर किसी नियोक्ता ने पहले कर्मचारी का EPF अंशदान नहीं काटा है, तो उसे अब वह राशि जमा करने की जरूरत नहीं होगी. ऐसी स्थिति में केवल 100 का नाममात्र जुर्माना देना होगा. नई कर्मचारी नामांकन योजना का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी संस्थान में जुड़े रहें लेकिन उन्हें किसी भी PF में शामिल नहीं किया गया था. हालांकि, कर्मचारी घोषणा की तिथि पर जीवित हो और उस संस्थान में कार्यरत हो.
नई EPFO स्कीम उन संस्थानों पर भी लागू होगी जिन संस्थानों पर EPF अधिनियम की धारा 7A, स्कीम की धारा 26B या पेंशन स्कीम की धारा 8 के तहत जांच चल रही हो. साथ ही EPFO ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी पहले ही कंपनी छोड़ चुके हैं, उनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
EPFO 3.0 प्लेटफॉर्म जल्द लॉन्च
EPFO के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने बताया कि जल्द ही EPFO 3.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जो सेवा को और तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाएगा. आगे उन्होंने कहा कि सरल निकासी प्रक्रिया, विश्वास योजना और अन्य डिजिटल सेवाओं के ज़रिए नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को भी आसान बनाया गया है.
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