नई दिल्ली, 29 मई . दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सख्त निर्देश जारी किए हैं.
सुनवाई के दौरान एमसीडी के वकील ने बताया कि बड़ा बाजार रोड, जहां हादसा हुआ था, वह एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आता है. यहां नए नाले और स्टॉर्म वॉटर ड्रेन बनाए गए हैं. हालांकि, शंकर रोड और आसपास का क्षेत्र पीडब्ल्यूडी के अधीन है.
एमसीडी ने दावा किया कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी को कई बार पत्र लिखकर स्टॉर्म वॉटर ड्रेन और नालों के निर्माण की जरूरत बताई, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने केवल टेंडर जारी किया है. मानसून नजदीक होने के बावजूद काम की प्रगति स्पष्ट नहीं है. एमसीडी ने चेतावनी दी कि अगर बारिश हुई तो क्षेत्र में जलभराव की समस्या हो सकती है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंताओं को बैठक कर जल्द से जल्द मामले का समाधान करने का आदेश दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा. दोनों विभागों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं.
पीडब्ल्यूडी ने कोर्ट को बताया कि टेंडर जारी कर दिया गया है और काम प्रगति पर है. विभाग ने दावा किया कि तय समयसीमा में काम पूरा कर लिया जाएगा.
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सितंबर 2025 के लिए निर्धारित की है. तब तक एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी.
बता दें कि पिछले साल ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह मुद्दा काफी उठा था और कई दिनों तक छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था.
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डीएससी/पीएसके
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