शिमला: शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया कि विवादित संजौली मस्जिद की सभी पांच मंजिलें अनधिकृत हैं और पूरे ढांचे को गिराया जाए। एक वकील ने यह जानकारी दी। स्थानीय लोगों के एक वर्ग और हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद को ध्वस्त करने का दबाव बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। प्रदर्शनकारियों का दावा था कि ढांचा अनधिकृत है, लेकिन पिछले 15 सालों के दौरान निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या है पूरा मामला?अदालत ने पांच अक्टूबर 2024 को मस्जिद की ऊपर की तीन अनधिकृत मंजिलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और वक्फ बोर्ड को शेष दो मंजिलों की स्वीकृत योजनाओं के दस्तावेज पेश करने को कहा था। मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे स्थानीय लोगों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता जगत पाल ने बताया कि वक्फ बोर्ड भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज और स्वीकृत भवन योजना पेश करने में विफल रहा। पाल ने बताया कि इसके बाद नगर आयुक्त भूपेंद्र अत्री की अदालत ने मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। हिमाचल हाईकोर्ट ने क्या कहा था?हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को तीन महीने के भीतर (यह अवधि आठ मई को समाप्त हो रही थी) फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। नगर निगम अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि मस्जिद 1947 से पहले अस्तित्व में थी और पुराने ढांचे को ध्वस्त करके नई मस्जिद का निर्माण किया गया था। अब पूरी मस्जिद को गिराने के आदेशअदालत ने सवाल किया कि मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए नगर निगम से मंजूरी क्यों नहीं ली गई और नियमों का उल्लंघन कर निर्माण क्यों किया गया। नगर आयुक्त की अदालत के निर्देश पर तीन अनाधिकृत मंजिलों को गिराने का काम शुरू हो गया था और मस्जिद की एक छत, चौथी मंजिल के दो लेंटर और दो मंजिलों की दीवारें पहले ही हटा दी गई थीं और अब पूरी मस्जिद को गिराने के आदेश पारित किए गए हैं। (इनपुट भाषा)
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