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Big step of Uttar Pradesh government: वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए लाभार्थियों का सत्यापन शुरू

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Big step of Uttar Pradesh government: वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए लाभार्थियों का सत्यापन शुरू

उत्तर प्रदेश सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का पुनः सत्यापन शुरू किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेंशन का लाभ केवल वास्तविक और पात्र बुजुर्गों तक ही पहुंचे, इसके लिए विभाग ने सूचीबद्ध 61 लाख लाभार्थियों के नामों का जांच अभियान शुरू किया है।

इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों को प्रति तिमाही ₹1000 की पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से दी जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक आय ₹46,080 से कम, और शहरी क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक आय ₹56,460 से कम होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में सत्यापन बीडीओ द्वारा और शहरी इलाकों में एसडीएम या अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

क्रॉस वेरिफिकेशन और कार्रवाई

सत्यापन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, समाज कल्याण ने मंडलीय उप निदेशक और समाज कल्याण अधिकारियों को कुल सत्यापित लाभार्थियों का 10 प्रतिशत क्रॉस वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया है। यदि कोई अधिकारी जीवित लाभार्थी को मृत घोषित करता है, तो जिलाधिकारी द्वारा ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत अतिरिक्त सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार के ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ के तहत, प्रत्येक गांव से 25 आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का चयन किया गया है। सत्यापन के दौरान, इन परिवारों के 60 वर्ष या अधिक आयु वाले बुजुर्गों को भी पेंशन योजना में आवेदन कराने में सहायता मिलेगी। पात्र पाए जाने पर उन्हें जून से पेंशन की पहली किश्त प्राप्त होगी।

तकनीक से पारदर्शिता

पेंशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया है। लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण के साथ-साथ बैंक खातों को उनके आधार और मोबाइल नंबर से लिंक किया गया है। एकीकृत पोर्टल की मदद से यह सुनिश्चित किया गया है कि एक व्यक्ति केवल एक ही प्रकार की पेंशन का लाभ ले सके।

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