केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 20 लाख रुपये के कर संग्रह के लिए अधिसूचना जारी की है। यह घोषणा की गई है कि 22 अप्रैल 2025 से 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के विलासिता के सामान की खरीद पर 1% कर कटौती (टीसीएस) लागू होगी। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, सूची में शामिल वस्तुएं रु। ऐसे मामलों में जहां खरीद 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की की जाती है, विक्रेता व्यापारी खरीदार से 1 प्रतिशत की दर से टीसीएस एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह अधिसूचना आयकर अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम के अंतर्गत प्रकाशित की गई है।
सीबीडीटी ने इस संबंध में कुल दो अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें से एक इस बारे में है कि किस प्रकार की विलासिता की वस्तुएं इसमें शामिल हैं, जबकि दूसरी कर की दर और उस राशि के बारे में है जिससे अधिक की खरीद पर टीसीएस लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लग्जरी वस्तुओं की खरीद पर टीसीएस लगाए जाने की घोषणा जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में की गई थी। इस घोषणा के अनुसार यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होना था, लेकिन इससे संबंधित अधिसूचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है।
The post first appeared on .
You may also like
Meta x Ray-Ban Smart Glasses: Music, Calls, Camera & Live Translation – Launching Soon in India
Instagram Tips- गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के लिए इंस्टाग्राम लाया हैं नया फीचर, फीड में दिखेगा सेम कंटेंट
'मैं जीते-जी लाश बन गई…' पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर होटल बुलाकर महिला सिपाही के साथ किया ये घिनौना काम! ♩
CM Yogi Adityanath: पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले मुख्यमंत्री योगी, बोले- आतंकियों को मिलेगी कठोरतम सजा
Millage Tips- Royal Enfield जितना माइलेज देती हैं ये कारें, आइए जानते हैं इकने बारे में