छत्तीसगढ़ के रायपुर में डॉ. भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में HIV पॉजिटिव महिला की पहचान उजागर होने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित को ₹2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस घटना को न सिर्फ अमानवीय बताया है, बल्कि नैतिकता और निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन भी बताया है।
अस्पताल के बच्चों के वार्ड में HIV पॉजिटिव महिला का बच्चा भर्ती था। बच्चे के बेड के सामने एक बोर्ड लगा था, जिसमें लिखा था कि बच्चे की मां HIV पॉजिटिव है। इस बोर्ड की वजह से महिला को लोगों के सामने बेइज्जती और शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए हॉस्पिटल मैनेजमेंट को फटकार लगाई और मामले की पूरी जांच के आदेश दिए।
हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही
सुनवाई के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल यशवंत सिंह ने कहा कि HIV पॉजिटिव मरीजों की पहचान उजागर करने पर रोक लगाने वाला नियम पहले से मौजूद है। सभी मेडिकल संस्थानों और हॉस्पिटल को इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन, यह घटना हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुई।
कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ पर्सनल शर्मिंदगी का कारण बनती हैं, बल्कि समाज में HIV पॉजिटिव लोगों के खिलाफ भेदभाव को भी बढ़ावा देती हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की स्थिति साफ करने के लिए पर्सनल एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया।
इस मामले में FIR दर्ज की गई है
इस मामले में FIR दर्ज की गई है, और पुलिस ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जवाब मांगा है। लेकिन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने अभी तक दोषी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हाई कोर्ट ने इस असंवेदनशील व्यवहार के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कड़ी चेतावनी दी थी और उन्हें जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, पीड़ित को तुरंत ₹2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ की गई सही कार्रवाई की डिटेल वाली एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि HIV पॉजिटिव लोगों की प्राइवेसी की रक्षा करना सभी हेल्थकेयर संस्थानों की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है।
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