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जीएसटी की नई दरें लागू, आम जनता को बड़ी राहत

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नई दिल्ली, 22 सितंबर (Udaipur Kiran News). देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं. नवरात्रि के पहले दिन से लागू हुई इन दरों में अब मुख्य रूप से दो श्रेणियां रखी गई हैं—5 फीसदी और 18 फीसदी. वहीं, लग्जरी और विलासिता वाली वस्तुओं पर अलग से 40 फीसदी कर लागू होगा. सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों में नई दरें लागू हो चुकी हैं, जिससे हर आयु वर्ग और वर्ग समुदाय के उपभोक्ताओं को राहत मिली है.

रसोई के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, उपकरण और वाहनों तक करीब 400 वस्तुएं अब सस्ती हो गई हैं. रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं (FMCG) बनाने वाली बड़ी कंपनियों ने भी जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अपने उत्पादों की कीमतों में कमी की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की और कहा कि जीएसटी के नए सुधार भारत की विकास यात्रा को और गति देंगे. उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में जीएसटी और आयकर में छूट से देशवासियों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है, जिससे उपभोक्ता विश्वास और बाजार की मांग में वृद्धि दर्ज हुई.

पहले जीएसटी की चार दरें लागू थीं—5%, 12%, 18% और 28%. अब सरकार ने 12% वाले 99% सामान को 5% में और 28% वाले 90% उत्पादों को 18% की श्रेणी में शामिल कर दिया है. इससे आम लोगों को हर महीने खर्च में सीधी राहत मिलेगी. साबुन, पाउडर, कॉफी, डायपर, बिस्कुट, घी और तेल जैसी दैनिक उपयोग की चीजें अब सस्ती हो गई हैं. पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, कैचअप, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी वस्तुएं भी अब 5% स्लैब में आ गई हैं. ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स और अधिकांश दवाओं पर जीएसटी 12 या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

सीमेंट पर टैक्स दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है. टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. छोटी कारों पर 18% और बड़ी गाड़ियों पर 28% जीएसटी लागू होगा. पहले एसयूवी और एमपीवी जैसी गाड़ियों पर 28% जीएसटी के साथ 22% सेस लगता था, जो अब घटकर कुल लगभग 40% पर आ गया है.

सेवा क्षेत्र में भी बड़ी राहत दी गई है. सैलून, फिटनेस क्लब, हेल्थ स्पा जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है. वहीं, हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन जैसी वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लागू होगा.

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