जौनपुर,17 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . दीवानी अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने मछली शहर थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को शुक्रवार को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 60000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया.अभियोजन कथानक के अनुसार मछली शहर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 19 अगस्त 2023 को अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी साढ़े 17 वर्षीय पुत्री को 9 अगस्त 2023 को सुबह 4:00 बजे दीपक बिंद निवासी पीरपुर बहला-फुसलाकर व शादी का झांसा देकर भगा ले गया था. लड़की के वापस आने पर उसे लेकर आया हूं. पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए थे. शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा सम्यक पैरवी की वजह से गवाहों के बयान से मुकर जाने के बावजूद अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी युवक को उक्त दंड से दंडित किया.इस मामले में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय ने बताया कि अदालत ने गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाई गई है.लेकिन ठोस सबूतों के आधार पर उक्त सजा न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई है.जिससे पीड़ित के परिजन खुश हैं उन्हें न्यायालय के आदेश पर भरोसा जताया है.
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
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