नई दिल्ली, 30 अप्रैल . भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक नई पहल की शुरुआत की है जिसके तहत लोग खाद्य उत्पादों को लेकर किए गए झूठे दावों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उपभोक्ता अब पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर प्रदर्शित भ्रामक या झूठे दावों के संबंध में फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन या खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
यह पहल आवश्यक विवरणों की आसान प्रस्तुति में भी मदद करता है. इसमें भ्रामक दावे को उजागर करने वाली फ्रंट-ऑफ-पैक छवियां, निर्माता का एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या और यदि उत्पाद ऑनलाइन बेचा जा रहा है तो ई-कॉमर्स यूआरएल शामिल है. ये इनपुट नियामक अधिकारियों को गैर-अनुपालनकारी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के खिलाफ त्वरित और साक्ष्य-आधारित कार्रवाई करने में सहायता करेंगे.
एफएसएसएआई ने बुधवार को जारी की गई जानकारी में बताया है कि
यह सुविधा उपभोक्ता-केंद्रित कदम खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 और लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम, 2020 के नियामक ढांचे पर आधारित है, जिसमें यह अनिवार्य है कि खाद्य उत्पादों पर किए गए सभी दावे सत्य, स्पष्ट, सार्थक, गैर-भ्रामक हों और यह दावा कि भोजन में कुछ पोषण या स्वास्थ्य संबंधी गुण हैं, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होने चाहिए.
यह पहल एफएसएसएआई की विज्ञापन और दावा निगरानी समिति (एएमसी) के कामकाज के अनुरूप भी है, जो नियामक अनुपालन की जांच के लिए खाद्य उत्पादों के लेबल और विज्ञापन में किए गए दावों की निगरानी करती है. नई रिपोर्टिंग तंत्र उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की आंख और कान के रूप में कार्य करेगी. फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है.
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/ विजयालक्ष्मी
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