–जिला कलेक्टर को कमेटी की कोर्ट ने सौंपी जिम्मेदारी
Prayagraj, 31 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाघम्बरी क्षेत्र श्रीराम लीला कमेटी के प्रबंधकीय विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर कठोर कदम उठाते हुए विवादग्रस्त दो समितियों के सदस्यों के राम लीला परिसर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है. कहा है कि समिति का काम कलेक्टर देखेंगे.
कोर्ट ने याचिका को एक साल बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रामलीला कमेटी की प्रबंध समिति व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
रामलीला कमेटी का विवाद चल रहा है. दो कमेटियों के परस्पर दावे को देखते हुए कोर्ट ने दोनों को ही दूर रहने का आदेश दिया है.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like

किस आधार पर... शुभमन गिल को उपकप्तानी मिलने पर भड़का पूर्व भारतीय दिग्गज, टीम में जगह पर उठाए सवाल

China Gold Sale Rules: चीन के इस फैसले का भारत पर असर पड़ना तय, अब ऐसा क्या किया जो बदलेगा कीमतों का गणित?

4ˈ बच्चों की मां पर फिसला शख्स का दिल कर ली शादी अब हुआ ऐसा हाल वीडियो वायरल﹒

एसएनएपी विवाद पर भारतीय मूल की जज का आदेश चर्चा में, ट्रंप प्रशासन से कहा, 'नागरिकों को भूखा रखना संविधान के खिलाफ'

आंखों में आंसू, आवाज में सिसकियां लिए गोरखपुर में बेटे की क्रब क्यों ढूंढ रहा पिता




