New Delhi, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . दूरसंचार विभाग ने मशीन टू मशीन (एम2एम) सिम कार्ड का स्वामित्व बदलने की प्रक्रिया को शुरू किया है. अब उपभोक्ताओं की सेवा बाधित किए बिना एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता के पास एम2एम सिम का स्वामित्व आसानी से बदला जा सकेगा.
केंद्रीय संचार मंत्रालय के अनुसार, अब तक एम2एम सिम कार्ड के स्वामी का नाम बदलने का कोई प्रावधान नहीं था. इस वजह से जब सेवा प्रदाता बदलने की जरूरत पड़ती थी, तो उपभोक्ताओं की सेवाएं बाधित हो जाती थीं. नई प्रक्रिया लागू होने के बाद अब सेवा में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी और सेवा प्रदाताओं के बीच सिम ट्रांसफर की प्रक्रिया और सुगम होगी. नई प्रक्रिया के तहत एम2एम सेवा का उपयोग करने वाला उपभोक्ता या संस्था मौजूदा सेवा प्रदाता को सिम ट्रांसफर के लिए लिखित अनुरोध देगी. मौजूदा सेवा प्रदाता, यदि कोई बकाया नहीं है, तो 15 दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करेगा. इसके बाद नया सेवा प्रदाता एक घोषणा पत्र देगा कि वह हस्तांतरित सिम कार्डों से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां, देनदारियां और नियमों का पालन करेगा. इसके बाद संबंधित एक्सेस सेवा प्रदाता सभी दस्तावेजों की जांच कर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करेगा और सिम के रिकॉर्ड को अपडेट करेगा.
मंत्रालय ने बताया कि हर एम2एम सिम हमेशा किसी न किसी अधिकृत सेवा प्रदाता से जुड़ा रहेगा और किसी भी स्थिति में उपभोक्ता की सेवा बंद नहीं होगी.
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(Udaipur Kiran) / प्रशांत शेखर
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