फिरोजाबाद, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . न्यायालय ने गुरुवार को हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
थाना शिकोहाबाद क्षेत्र अन्तर्गत 11 जून 1998 को महताब सिंह उनके लड़के जय प्रकाश, ब्रह्मप्रकाश व इन्द्रपाल सिंह पुत्र जौहरी सिंह निवासी ग्राम उजरी खेड़ा इन्द्रगढ़ पर पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला हुआ था. हमलावरों ने फायरिंग की थी. जिसमें गोली लगने से ब्रह्मप्रकाश की मौत हुई थी, जबकि एक राहगीर घायल हुआ था.
पुलिस ने विवेचना के बाद रामनरेश पुत्र फतेह सिंह, रिंकू पुत्र रामनरेश व ज्ञानेश पुत्र अवतार सिंह निवासीगढ़ निजामपुर गढ़ुमा शिकोहाबाद के खिलाफ जानलेवा हमला व हत्या की धाराओं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 रमेश चंद्र द्वितीय की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने की.
मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रामनरेश, रिंकू व ज्ञानेश को जानलेवा हमला व हत्या का दोषी माना. न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों पर 30-30 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया.
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
You may also like
Rajasthan: भाजपा में पूर्व सीएम वसुंधरा की भूमिका पर बहस के बीच अंता सीट पर बीजेपी का मंथन, राजे के घर हाई लेवल मिटिंग
फिल्मी दुनिया से गुम होकर सड़क पर आ` गया स्टार, अब टैक्सी चलाकर काट रहा है जिंदगी
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मरिया कोरीना के बारे में अब क्या-क्या बातें कही जा रही हैं?
पीएम मोदी ने किसानों को दिया 42000 करोड़ का दिवाली गिफ्ट, जानें किन जिलों को मिलेगा फायदा
देवबंद पहुंचे तालिबान के विदेश मंत्री, दारुल उलूम में बिताएंगे 5 घंटे, मौलाना अरशद मदनी संग करेंगे तकरीर